Vijay Mallya

नए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत माल्या पहला भगोड़ा व्यवसायी

शराब कारोबारी विजय माल्या पहले ऐसे व्यवसायी हैं जो नए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत आरोपी हैं। यह कानून पिछले साल अगस्त में अस्तित्व में आया था।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर शनिवार को फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)  ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत अदालत से अनुरोध किया था कि माल्या वर्तमान में यूके में हैं  और  उसको भगोड़ा घोषित किया जाए और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए।

File photo  Vijay Mallya

विशेष न्यायाधीश एमएस आज़मी ने माल्या और ईडी के वकील की कई पहलुओं से दलीलें सुनने के बाद अधिनियम की धारा 12 के तहत माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया।

ऋण अदायगी में चूक करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी माल्या ने मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था।