Baba Ram Rahim

पत्रकार हत्या मामले में राम रहीम, तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को गुरूवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।

अदालत ने कृष्‍ण लाल, कुलदीप सिंह एवं निर्मल सिंह को भी दोषी ठहराया।

आरोपी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह, कृष्‍ण लाल एवं गुरमीत राम रहीम सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत, आरोपी निर्मल सिंह को शस्‍त्र अधिनियम की धारा 29 एवं आरोपी कुलदीप सिंह व निर्मल सिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है।

अदालत द्वारा प्रत्येक पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पिछले हफ्ते अदालत ने उन्हें हत्या और साजिश का दोषी पाया था और उन्हें भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

डेरा प्रमुख द्वारा महिलाओं के कथित यौन शोषण के बारे में  अखबार में एक कहानी प्रकाशित करने के बाद पत्रकार की हत्या 2002 में हरियाणा के सिरसा शहर में हुई थी।

राम रहीम, जो इस समय एक अन्य मामले के सिलसिले में 20 साल की सजा काट रहा है, वीडियो.कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए पेश हुआ।

राज्य ने 2017 में उनकी सजा के बाद हुई हिंसा का हवाला देते हुए एहतियात के तौर पर अनुमति मांगी थी।