Supreme Court

RCom के चेयरमैन अनिल अंबानी अदालत की अवमानना ​​के दोषी

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom)  के चेयरमैन अनिल अंबानी को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया है।

सर्वोच्च अदालत द्वारा टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने के आदेश के बावजूद RCom ने भुगतान नहीं किया।

शीर्ष अदालत ने माना कि RCom के अध्यक्ष और रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल के चेयरपर्सन छाया वीरानी ने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया।

कोर्ट ने कहा कि RCom के चेयरमैन और अन्य को 4 सप्ताह में एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

जस्टिस आर एफ नरीमन और विनीत सरन की खंडपीठ ने कहा कि यदि अदालत की अवमानना के दोषी निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहे, तो वह तीन महीने जेल में गुजारेंगे।

अदालत ने रिलायंस टेलीकॉम Reliance Telecom और रिलायंस इंफ्राटेल Reliance Infratel को भी निर्देश दिया कि वह शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री को चार सप्ताह में 1 करोड़ रुपये का भुगतान करे अन्यथाअध्यक्ष को एक महीने की अतिरिक्त कारावास अवधि से गुजरना होगा।