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मध्य प्रदेश में किसानों के 31 मार्च 2018 तक के ऋण माफ होंगे

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद ने  निर्णय लिया है कि  31 मार्च, 2018 तक लिए गए ऋणों को माफ कर दिया जाएगा और जिन किसानों ने 12 दिसंबर, 18 तक ऋण चुकाया है, उन्हें मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा।

योजना का लाभ लगभग 55 लाख कृषकों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को  हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में एक अप्रैल 2007 को अथवा उसके बाद ऋण प्रदाता संस्था से लिये गये फसल ऋण को इसमें शामिल किया गया है।

योजना में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को अधिकतम 2 लाख की सीमा तक योजना पात्रतानुसार लाभ देने का निर्णय लिया गया।

ऐसे किसान जिन पर 31 मार्च, 2018 की स्थिति में रेगुलर आउट-स्टेंडिंग लोन और एनपीए/कालातीत लोन था तथा जिन किसानों ने 12 दिसम्बर, 2018 तक पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से कृषि ऋण चुका दिया है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जायेगा।

प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा दिये गये अल्पकालीन फसल ऋण भी योजना में शामिल रहेंगे।

योजना के दायरे में भूतपूर्व सैनिक शामिल रहेंगे। योजना का लाभ लगभग 55 लाख कृषकों को मिलेगा। इसमें लघु और सीमांत 37 लाख कृषकों को प्राथमिकता से ऋण माफी का लाभ मिलेगा।

प्रत्येक विकासखंड में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत योजना के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार होंगे।

सूची के प्रकाशन के बाद आधार कार्ड सीडेड सूची (हरी सूची) के किसानों से हरे रंग के आवेदन-पत्र तथा गैर आधार कार्ड सीडेड सूची (सफेद सूची) के किसानों से सफेद रंग के आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत में सूची चस्पां होने के बाद ग्राम पंचायत कार्यालय में ऑफ लाइन प्राप्त किये जायेंगे।

दोनों सूची में शामिल नहीं होने वाले किसान गुलाबी रंग के आवेदन-पत्र में आवेदन कर सकेंगे।

तीनों किस्म के आवेदन-पत्र की जानकारी 26 जनवरी 2019 को ग्राम सभा की बैठक में दी जायेगी।

मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन के बारे में प्राप्त होने वाले सुझावों और क्रियान्वयन प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों के निराकरण के लिये मंत्रि-परिषद की समिति निर्णय लेगी।

समिति मुख्य रूप से छूटे हुए किसानों से संबंधित निर्णय लेगी।

किसानों को 22 फरवरी 2019 से उत्साह पूर्वक कार्यक्रम कर ‘ऋणमुक्ति प्रमाण-पत्र’ और किसान सम्मान-पत्र दिये जायेंगे।

ऐसे किसान जिन्होंने 31 मार्च 2018 को बकाया ऋण को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से दिनांक 12 दिसंबर 2018 तक चुका दिया है, उन्होंने योजना में लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त ‘किसान सम्मान-पत्र’ से सम्मानित किया जायेगा।