Delhi High Court issues notice to Delhi Police

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा

नई दिल्ली, 11 फरवरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली पुलिस को शहर में लापता हुए लोगों को लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर नोटिस भेजा। दिल्ली कोर्ट ने छोटी सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में लापता लोगों की समस्या के बारे में अभी मीडिया में दो बहुत अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह अधिकारियों से सुनने के बाद फैक्ट्स की जांच करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने PIL की सुनवाई के लिए नई तारीख 18 फरवरी तय की है।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने खुद इस मामले पर ध्यान दिया और दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर उनसे दो हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने लापता बच्चों के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के आरोपों से इनकार किया है और गलत जानकारी फैलाने वाले लोगों को चेतावनी दी है कि बेवजह डर फैलाने के लिए उन्हें सख्त कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने कहा कि लापता लोगों के मामलों में बढ़ोतरी की अफवाहें झूठी थीं क्योंकि ऑफिशियल डेटा में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं दिखी, और संख्या लगभग दस सालों से लगभग वैसी ही रही है।