GST Council

सोना पर 3 फीसदी और बीड़ी पर 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर

नई दिल्ली, 3 जून (जनसमा)| वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के अध्यक्ष और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सोने, फुटवियर और वस्त्र जैसे वस्तुओं पर टैक्स तय कर लिया है। जीएसटी के तहत सोना पर 3 फीसदी और बीड़ी पर 28 फीसदी कर लगाया जाएगा।

जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक खत्म होने के बाद अरुण जेटली ने शनिवार को पर यह जानकारी दी। “सोना पर वर्तमान में 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता है। इन दरों को ध्यान में रखते हुए परिषद ने काफी विचार-विमर्श के बाद सोना और सोने के जेवरों पर सर्वसम्मति से 3 फीसदी कर लगाने का फैसला किया है।”

हीरे पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि रफ हीरे पर 0.25 फीसदी का टैक्स रखा गया है। इसके साथ ही जीएसटी परिषद ने सभी सामानों और सेवाओं को जीएसटी के चार स्लैब के अंतर्गत रखने का कार्य पूरा कर लिया।

बीड़ी पत्तों या ‘तेंदू’ पर 18 फीसदी कर लगाया गया है, जबकि बीड़ी पर 28 फीसदी कर लगाया गया है।

500 रुपये से कम कीमत के जूता-चप्पलों पर 5 फीसदी तथा इससे अधिक कीमत के जूता-चप्पलों पर 18 फीसदी कर लगाया गया है।

रेशम और जूट शून्य श्रेणी में हैं, जबकि कपास और प्राकृतिक फाइबर पर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित रेशम पर 18 प्रतिशत पर लगाया जाएगा।

कपड़े जिनकी कीमत 1,000 रुपये से कम होगी, उस पर 5 फीसदी कर लगेगा।

सौर पैनलों पर 5 प्रतिशत पर कर लगाया जाएगा।

जेटली ने कहा, जीएसटी परिषद की अगली बैठक 11 जुलाई को आयोजित होगी ताकि अन्य लंबित वस्तुओं पर चर्चा हो सके।

जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के टैक्स ब्रैकेट्स में 1,200 से अधिक सामान और 500 सेवाओं को शामिल किया था।