GST

जीएसटी दरों में कटौती या बदलाव और वस्तुओं से जुड़े फैसले

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद् की 31वीं बैठक में जीएसटी दरों में कटौती या बदलाव और वस्तुओं से जुड़े निम्नलिखित फैसले लिए गए।

आसान रूप से समझने के लिए जीएसटी परिषद् के फैसलों को इस नोट में प्रस्तुत किया गया है।

सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि राजपत्र सूचनाओं / परिपत्रों के माध्यम से इन्हें प्रभावी किया जाएगा और इन्हें कानूनी तौर पर मान्य समझा जाएगा।

1.जिन वस्तुओं की स्लैब 28 प्रतिशत जीएसटी थीं उनकी जीएसटी दरों में कटौती की गई है

क) 28% से 18%

•     घिरनियां, ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक, गियर बॉक्स वगैरह, एचएस कोड 8483 के दायरे में आने वाले,

•     32 इंच तक के आकार के टीवी और मॉनिटर,

•     नए रबर चढ़े टायर या रबर के वायवीय टायर,

•     लिथियम आयन बैटरियों के पावर बैंक। लिथियम आयन बैटरियां पहले ही 18 प्रतिशत में हैं। इससे लिथियम आयन बैटरी और पावर बैंक की दरों में समानता आएगी।

•     डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर,

•     वीडियो गेम कंसोल और एचएस कोड 9504 के दायरे में आने वाले अन्य गेम्स और खेल आवश्यकताएं।

ख) 28% से 5%

• दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन के पुर्जे और सामान

2. अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी

क)  18% से 12%

• रफ तरीके से चौकोर किया या हटाया हुआ कॉर्क

• प्राकृतिक कॉर्क की सामग्री

• समुच्चयित कॉर्क

ख) 18% से 5%

• संगमरमर का मलबा

ग) 12% से 5%

• प्राकृतिक कॉर्क

• सैर की छड़ी

• फ्लाई एश से बनी ईंटें

घ) 12% से शून्य

• संगीत पुस्तकें

ड.) 5% से शून्य

• सब्जियां (कच्ची अथवा भाप या उबलते पानी में पकी), जमी हुई, ब्रांड वाली और यूनिट कंटेनर में रखी गईं,

• सब्जी जो अस्थायी रूप से संरक्षित की गई हों (जैसे सल्फर डाईऑक्साइड गैस में, नमक के पानी में,सल्फर के पानी में या दूसरे परिरक्षक सॉल्यूशन में), लेकिन तुरंत उपभोग के लिए उस अवस्था में अनुपयुक्त हो।

च) विविध

• स्वर्ण आभूषणों के सामान के निर्यातकों को नामित एजेंसियों द्वारा सोने की आपूर्ति को जीएसटी से छूट।

• राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या नौकरशाहों को मिले तोहफों की नीलामी से सरकार को मिली प्राप्तियों को जीएसटी से छूट, प्राप्तियां जिनका उपयोग सार्वजनिक या परोपकारी कार्य के लिए किया जाता है।

• निजी सड़क वाहनों के अस्थायी आयात (कार्नेट डि पैसेजेज़ आं डुआन – सीपीडी) पर सीमा शुल्क आचार के अंतर्गत अस्थायी उद्देश्य के लिए आयात किए वाहनों को आईजीएसटी/मुआवजा उप-कर से छूट।

• जूते के लेनदेन मूल्य के आधार पर 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत की दर लागू की जाएगी।

• मौजूदा 5 प्रतिशत/12 प्रतिशत वाले फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी) पर मूल्य अनुसार 12 प्रतिशत समान जीएसटी दर लागू।

3. सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र या अन्य अक्षय ऊर्जा संयंत्रों पर जीएसटी

• अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके उत्पादन के लिए हिस्सों पर (बायो गैस संयंत्र/ सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, सौर ऊर्जा उत्पादक व्यवस्था वगैरह) जीएसटी की 5 प्रतिशत दर निर्धारित की गई है जो इस दर के अध्याय 84, 85 या 94 के अंतर्गत आती हो। इन संयंत्रों में उपयोग होने वाली अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर उपयुक्त जीएसटी दर लागू होगी।

• जीएसटी दरों को लेकर कुछ विवाद उभरे हैं जहां 5 प्रतिशत जीएसटी दर वाली कुछ वस्तुओं की आपूर्ति सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अन्य वस्तुओं और निर्माण की सेवाओं वगैरह के साथ की जा रही है।

• इस विवाद के समाधान के लिए जीएसटी परिषद् ने सिफारिश की है कि ऐसे सब मामलों में सकल मूल्य के 70 प्रतिशत को 5 प्रतिशत दर आकर्षित कर रही संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा और ऐसे इंजीनियरिंग, प्राप्ति एवं निर्माण (ईपीसी) अनुबंध के कुल मूल्य का बाकी बचा हिस्सा (30 प्रतिशत) मानक जीएसटी दर आकर्षित करने वाली कर योग्य सेवा की आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा।

4.स्पष्टीकरण

• नोज़ल, लेटरल और अन्य पुर्जों से मिलकर बने स्र्पिंकलर सिस्टम 28.6.2018 तारीख वाली अधिसूचना संख्या 1/2017- केंद्रीय कर (दर) की क्र. सं. 195बी के अंतर्गत 12 प्रतिशत जीएसटी आकर्षित करेंगे।

• अपने लिए रिग, उपकरणों, अतिरिक्त पुर्जों और पहियों पर सभी वस्तुओं की ऐसी गतिविधि जहां इस गतिविधि का इरादा ऐसी वस्तुओं की और आगे आपूर्ति करना नहीं बल्कि सेवा के प्रावधान के लिए है जिसमें कोई आपूर्ति शामिल नहीं है (जैसे, परीक्षण उपकरण की गतिविधि वगैरह), और वो जीएसटी की भागी नहीं है।

• अध्याय 44 के अंतर्गत, बैगेस बोर्ड (चाहे सादा या लैनिमेट किया हुआ) के विवरण वाले सामान पर 12 प्रतिशत की दर पर जीएसटी आकर्षित।

• घरेलू उपभोक्ताओं को आगे आपूर्ति करने के लिए बॉटलिंग हेतु किसी तेल मार्केटिंग कंपनी (ओएमसी) को रिफाइनरों / विभाजकों द्वारा बड़े आकार में दी गई रसोई गैस (एलपीजी) पर 5 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर लागू होती है।

• जहां पशु / मवेशी / जलीय / मुर्गी चारे को छूट है (देखें – अधिसूचना संख्या 2/2017- केंद्रीय कर (दर) की क्र. सं. 120), वहीं ये छूट इनकी उत्पादक सामग्री जैसे मछली भोजन, मीट बोन भोजन, चोकर, शार्प्स,विभिन्न तेल बीजों की खल वगैरह पर लागू नहीं होगी।

• पशु चारा खुराक के तौर पर विटामिन, प्रोविटामिन आदि के वर्गीकरण के निर्धारण की खाद।

• सत्तू और चटुआ एचएस कोड 1106 के तहत आते हैं और लागू होने योग्य जीएसटी दर आकर्षित करते हैं।

• पॉलिप्रोपलीन से बुने हुए एवं गैर-बुने हुए बैग और बीओपीपी से लैमिनेट किए हुए पीपी से बुने बैग औऱ गैर-बुने हुए बैग एसएच कोड 3923 के अंतर्गत आते हैं और 18 प्रतिशत जीएसटी दर आकर्षित करते हैं।

• लकड़ी के लट्ठों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है जिसमें लुगदी के लिए उपयोग होने वाले खुरदरे/लठ्ठों वाली लकड़ी भी शामिल है।

• टर्बो चार्जर को हैडिंग 8414 में वर्गीकृत किया गया है और ये 5 प्रतिशत जीएसटी नहीं बल्कि 18 प्रतिशत जीएसटी आकर्षित करता है।

• कपड़ा चाहे कढ़ाई किया हुआ हो या उस पर फीते या टिक्की वगैरह की सिलाई हो, और चाहे महिलाओं के सूट सेट के तौर पर तीन पीस वाले कपड़े की तरह विक्रय किया जाता है, वो बतौर कपड़ा ही वर्गीकृत होगा और 5 प्रतिशत जीएसटी आकर्षित करेगा।

• ऊर्जा संयंत्र के कचरे के लिए विशेषीकृत उपकरण के लिए 5 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर की संभावना।

सरकार ने एक  विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि  ये सिर्फ सूचना के लिए है। बदलाव के  ब्यौरे के लिए कृपया अधिसूचना/ परिपत्र  देखे ।

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