फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों

फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए प्रायोजित योजना

फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।

कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।

सरकार ने कहा है कि न्याय विभाग, दुष्‍कर्म और पॉक्‍सो अधिनियम के पीड़ितों को तुरंत न्‍याय दिलाने के लिए अक्टूबर 2019 से एक हजार तेईस फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है।

सरकार ने कहा है कि न्याय विभाग अक्टूबर, 2019 से 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है ताकि बलात्कार और POCSO अधिनियम के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके।

उन्होंने कहा, केंद्र ने राज्य सरकारों से फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का भी आग्रह किया है।

फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों योजना जो शुरू में एक साल के लिए थी, उसे 31 मार्च, 2023 तक जारी रखा गया है, जिसमें निर्भया फंड के तहत एक हजार 572 करोड़ रुपये से अधिक का कुल परिव्यय होगा–रिजिजू ने कहा।