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हिमाचल में उम्मीदवार 28 लाख रु से अधिक खर्च नहीं कर सकेगा

शिमला, 16 अक्तूबर  (जनसमा)। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में कोई भी उम्मीदवार 28 लाख रुपये से अधिक की धन राशि खर्च नहीं कर सकेगा।  चुनावों के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर, 2017  है।   मतदान 9 नवंबर को होगा तथा मतों की गिनती 18 दिसंबर,2017 को होगी।

राज्य में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं।

विधानसभा चुनावों में व्यय पर निगरानी रखने के सम्बन्ध में हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र राजपूत ने राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी।

प्रकाशित मानचित्र प्रामाणिक नहीं है। केवल खबर को समझने के लिए प्रतीकात्मक मानचित्र है।

उन्होंने प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से चुनाव के कानून-कायदों की जानकारी दी और इनके अनुसार चलने की हिदायत भी दी।

अब आप भी जानिए कि चुनाव लडने वालों को किन कानून-कायदों की पालना करनी है। इनका उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त होने पर चुनाव आयोग उन उम्मीदवारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी कर सकता है।

  • प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से कम से कम एक दिन पहले चुनाव व्यय के लिए अलग बैंक खाता खोलना होगा।
  • यह खाता चुनाव एजेंट के साथ सयुंक्त रूप से भी खोला जा सकता है।
  • उम्मीदवार को 20 हजार रुपये से अधिक के व्यय के लिए खाता धारक चैक जारी करने होंगे।
  • प्रत्येक विधानसभा में कुल 28 लाख रुपये से अधिक का व्यय नहीं होना चाहिए।
  • इस व्यय में जनसभाएं, रैलियां, पोस्टर, बैनर वाहन तथा प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापन शामिल है।
  • उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि को जनसभाओं तथा रैलियों के सम्बन्ध में व्यय योजना को प्रार्थना पत्र के साथ स्वीकृति के लिए जमा करना होगा।
  • यदि उम्मीदवार या उसका एजेंट स्टार प्रचारक के साथ मंच सांझा करता है या स्टार प्रचारक उम्मीदवार का नाम लेता है या जन रैली के स्थान पर उम्मीदवार का चित्र प्रदर्शित किया जाता है तो स्टार प्रचारक के प्रवास व्यय के अतिरिक्त जन रैली का पूरा व्यय उम्मीदवार के खाते में शामिल होगा।
  • चुनावों के दौरान प्रयोग किए जाने वाले वाहन के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा वाहन के आगे प्रदर्शित भी करनी होगी।
  • यदि बिना स्वीकृति के चुनाव अभियान के लिए किसी वाहन का प्रयोग किया गया तो निर्वाचन अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे।
  • यदि सुरक्षा के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा बैरीकेड व रोस्ट्रम का निर्माण किया जाता है तो यह व्यय बैठक के स्थान से सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के खाते में शामिल होगा।
  •  प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव व्यय के लिए रजिस्टर बनाना होगा।
  • उम्मीदवार को चुनाव अभियान के दौरान इस रजिस्टर को व्यय-पर्यवेक्षक के समक्ष जांच के लिए कम से कम तीन बार जमा करना होगा।

इस बैठक में कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई तथा सीपीएम के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।