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जीएसटी की कम की गईं दरें 15 नवंबर से लागू

जीएसटी की दरों में कमी के बाद ये दरें 15 नवंबर, 2017 से प्रभाव में आ गई हैं। 178 वस्तुओं पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हो गई है। इनमें सामान्य उपयोग वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आठ वस्तुओं को 12 प्रतिशत स्लैब श्रेणी से 5 प्रतिशत तक ले जाया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले शुक्रवार को कारोबार में आसानी से बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में राहत की घोषणा की थी।

भारतीय होटल और रेस्त्रां परिसंघ ने कहा है कि जीएसटी परिषद के इस फैसले से पूरे देश में रेस्त्रांओं की कर दरें तर्कसंगत बनाने में मदद मिलेगी।

इस कदम का स्वागत करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष गारीश ओबेरॉय ने कहा कि वे रेस्तरां पर जीएसटी की दर को आईटीसी के साथ 12 फीसदी और आईटीसी के बिना 5 फीसदी तक लाने की मांग कर रहे थे।

जीएसटी परिषद के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने एक टीवी चैनल एनडीटीवी से कहा कि बहुत जल्द ही जीएसटी के चार टैक्स स्लैब हटाकर केवल दो कर दिए जाएंगे। मोदी का दावा है कि जीएसटी में किए जा रहे बदलाव से चीजों की कीमतें लगातार घट रही हैं।

उपभोक्ताओं का कहना है कि प्रयासों के बाद भी मंगाई निरंतर बढ रही है।