Income Tax returns

आयकर रिटर्न (ITR) 31 अगस्त, 2019 तक दाखिल की जासकेगी

अब आयकर रिटर्न (ITR) पूर्व निर्धारित तारीख 31 जुलाई, 2019 के बजाय 31 अगस्त, 2019 तक दाखिल की जासकेगी।

सरकार ने आज वित्त वर्ष 2018-19 के लिए व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax returns)  दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी करके आयकर रिटर्न  (Income Tax returns) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक महीने आगे बढ़ा दी है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के तहत  आकलन वर्ष 2019-20 ( Assesment Year 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न (ITR)  दाखिल करने की नियत तारीख करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए 31 जुलाई नियत की गई ।

विज्ञप्ति के अनुसार  कुछ करदाताओं को विभिन्न कारणों से अपनी आयकर रिटर्न (Income Tax returns)  दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने  आयकर रिटर्न  (Income Tax returns) दाखिल करने के लिए अधिनियम की धारा 139 (1)  के तहत नियत तारीख को आगे बढ़ा दिया है।