निजी होटल में आग के बाद रायपुर के 20 होटल-लॉजों को नोटिस

रायपुर, 13 अप्रैल (जनसमा)। रायपुर शहर के एक निजी होटल में विगत दिनों हुई आगजनी की घटना को देखते हुए नगर निवेश विभाग द्वारा आज यहां शहर के 20 होटल-लॉजों को नोटिस जारी किया है जिसमें मुख्यतः अग्नि सुरक्षा के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

गोलबाजार थाना क्षेत्र के रहमानिया चौक की संकरी गली में बने तुलसी होटल में सोमवार सुबह आग लग गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत होगई थी। बताया जाता है कि होटल में  42 कमरे हैं मगर किसी में भी आग बुझाने का इंतजाम नहीं है।

संयुक्त संचालक नगर निवेश ने बताया कि होटल-लॉजों को जारी की गई नोटिस में यह पूछा गया है कि भवन अनुज्ञा किसके लिए ली गई थी। उनके आक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का परीक्षण किया जाएगा। इन होटल-लॉजों में कितना खुला क्षेत्र है, कितनी मंजिल का निर्माण किया गया है। वहां लोगों के एन्ट्री व एक्जिट तथा वाहनों के पार्किंग की क्या व्यवस्था है। इन भवनों में फायर सेफ्टी, फायर आर्लम, अग्नि की रोकथाम के उपकरण तथा वाटर स्टोरेज की क्या-क्या व्यवस्था है। इनके पास इमरजेंसी प्लान है कि नही।

20 होटल-लॉजों को नोटिस जारी

नगर निवेश विभाग द्वारा जिन होटल-लॉजों को नोटिस जारी की गई है। उनमें जी.ई.रोड स्थित होटल हयॉत, होटल कोर्टयार्ड, होटल सायाजी, होटल जोन, होटल ब्लू बेरी, होटल ताज गेटवे, होटल लैडमार्क पंडरी, होटल आक्टोपस तेलीबांधा, होटल सिमरन पंडरी, होटल सूर्या कटोरातालाब, होटल कामिक पचपेढ़ी नाका, होटल वाय.वी.वाय वल्लभ नगर, होटल नेस्ट शुक्ला पेट्रोल पंप के पास, होटल कारबिज दावड़ा कालोनी, होटल सुकून संतोषी नगर, होटल ए-ब्लूसी रिंग रोड नंबर-1 भाठागांव, होटल एमराल्ड चंगोरभाठा, होटल सिटी प्लस रामकुण्ड तथा शालीमार लॉज हीरापुर शामिल है।

होटल-लॉजों की जांच के लिए समिति गठित

कलेक्टर ओ.पी.चौधरी ने शहर की होटल-लॉजों की जांच के लिए एक समिति गठित की है। जिसमें राजस्व, पुलिस, नगर निगम तथा नगर निवेश विभाग के अधिकारी है। यह समिति होटल-लॉजों में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की समुचित जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।