Supreme Court; Rahul Gandhi should raise such concerns in Parliament, not on social media

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 21 मई: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि अंतरिम आदेश दिया जाए या नहीं।

सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वक्फ के पंजीकरण की आवश्यकता पहले के कानूनों – 1923 और 1954 के वक्फ अधिनियमों के तहत मौजूद थी।

याचिकाकर्ताओं ने मंगलवार को अपनी दलीलें पेश कीं।

केंद्र सरकार ने अगले दो दिनों (बुधवार और गुरुवार) को अपना मामला पेश किया।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और लगातार तीन दिनों तक मामले पर बहस की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के बाद पिछले महीने केंद्र द्वारा वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया गया था।