पोंटी चड्ढा हत्याकांड : नामधारी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 8 जून | सर्वोच्च न्यायालय ने कारोबारी पोंटी चड्ढा तथा उनके भाई हरदीप चड्ढा की हत्या के आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी की अंतरिम जमानत याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्रा घोष तथा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने कहा, “समय-समय पर उन्हें अंतरिम जमानत क्यों दी जाए? इसे मंजूरी दी गई, विस्तार दिया गया और अंत में इसे खारिज (उच्च न्यायालय द्वारा) कर दिया गया।”

उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका रद्द करने के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “जब आप जमानत के लिए उच्च न्यायालय जाते हैं, तो निचली अदालत आपको अंतरिम जमानत दे देती है।”

नई दिल्ली के छतरपुर में नवंबर 2012 में एक शूटआउट में पोंटी चड्ढा तथा उनके भाई हरदीप चड्ढा की हत्या के मामले में नामधारी सह आरोपी हैं। पोंटी तथा हरदीप के बीच संपत्ति को लेकर कथित तौर पर विवाद था।

जब यह घटना घटी, उस वक्त नामधारी उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख थे। बाद में उन्हें आयोग से बर्खास्त कर दिया गया था।

न्यायालय ने नामधारी के वकील से पूछा, “क्या आपके पक्ष में या खिलाफ कुछ कहना बाकी रह गया है? ” इस पर उन्होंने कहा, “मैं केवल अंतरिम जमानत मांग रहा हूं।”

नामधारी के वकील ने जब न्यायालय से अंतरिम जमानत के लिए लगातार अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति रॉय ने आश्चर्य जताते हुए कहा, “क्या हम एक ऐसे तंत्र में रहते हैं, जहां कानून का शासन है?”

–आईएएनएस