GST Council

सिनेमा के 100 रु. तक के टिकट 28 से 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में

नई दिल्ली, 11 जून (जनसमा)। |  सिनेमा टिकट के लिए 100 रुपए तक के टिकट पर 18 प्रतिशत और 100 रुपए से अधिेक के टिकट को 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखा गया है। इसका मतलब सौ रुपए से कम टिकट पर सिनेमा देखना सब के लिए लाभ का सौदा होगा। जीएसटी व्यवस्था के तहत सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को चार कर स्लैब 5,12,18 और 28 फीसदी की श्रेणी में रखा गया है

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 16वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने 133 वस्तुओं में से 66 वस्तुओं पर कर स्तर घटा दिया है।

मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपोजिशन एकमुश्त योजना का लाभ अब 50 लाख के बजाय 75 लाख रुपये सालाना का कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरां कारोबारियों के लिए होगा।

मूलरूप से चार स्लैब अप्रत्यक्ष कर संचरना के निर्धारण के तहत 7-8 वस्तुओं की दरों में संशोधन किया गया। नई कर व्यवस्था के प्रस्तावित एक जुलाई से लागू होने से पहले जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक रविवार को पूरे दिन जारी रही।

इंसुलिन पर जीएसटी की दर 12 से 5 प्रतिशत कम हो गई है। कई खाद्य पदार्थों का कर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिनेमा टिकट के लिए 100 रुपए तक के टिकट पर 18 प्रतिशतऔर 100 रुपए से अधिेक पर 28 प्रतिशत जीएसटी है।

उन्होंने कहा कि सिनेमा टिकट के लिए 100 रुपए तक के टिकट पर 18 प्रतिशतऔर 100 रुपए से अधिेक पर 28 प्रतिशत जीएसटी है।

बच्चे की रंगीन किताबों की दर वर्तमान 12 प्रतिशत से शून्य कर दी गई है।