बिहार : शराब रखने के जुर्म में विधायक के विरुद्ध एफआईआर

पटना, 26 अप्रैल (जनसमा)। बिहार सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि बिहार के नरकटियागंज से कांग्रेस के विधायक विनय वर्मा के विरुद्ध शराब रखने व पिलाने के अपराध में एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है।

बिहार के उत्पाद आयुक्त कुवंर जंगबहादुर ने बताया है कि विनय वर्मा के विरूद्ध पाटलिपुत्र तथा शिकारपुर (नरकटियागंज) दोनों थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

प्राप्त सूचना के अनुसार एक स्टिंग ऑपरेशन में विनय वर्मा के द्वारा शराब रखने एवं पिलाने के संबंध में स्वीकारोक्ति की गई है। बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार यह संज्ञेय अपराध है।

इस परिप्रेक्ष्य में सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना के द्वारा विनय वर्मा के विरुद्ध पाटलिपुत्र थाना में आज पूर्वाह्न 11.00 बजे उक्त अधिनियम की धारा 47 (a) तथा 53 (b) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

विधायक विनय वर्मा के नरकटियागंज आवास पर भी छापेमारी की जा रही है तथा इनके विरुद्ध शिकारपुर थाना, नरकटियागंज, पश्चिमी चम्पारण में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उत्पाद विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।