Supreme Court

12 साल की उम्र तक के बच्चों से बलात्कार के लिए मौत की सजा

केन्द्र सरकार ने 12 साल की उम्र तक के बच्चों से बलात्कार के लिए मौत की सजा का एलान किया है। इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिचार को 12 साल तक के बच्‍चों के साथ दुष्‍कर्म करने वालों को फांसी की सजा देने के लिए अध्‍यादेश लाने का फैसला किया है।

यह अध्यादेश अब राष्ट्रपति को उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं से चिन्तित आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और यौन अपराधों से पीड़ितों के संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम में संशोधन कर एक नया प्रावधान जोड़ा जायेगा जिसमें ऐसे अपराधों के अभियुक्त को मौत की सजा दी जा सकेगी।

यह कदम जम्मू-कश्मीर के कठुआ और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कथित बलात्कार और उसके बाद लड़कियों की हत्या की शर्मनाक घटनाओं के बाद उठाया गया है। इसमें गुजरात के सूरत जिले में एक नाबालिग के बलात्कार बलात्कार की शर्मसार करने वाली घटना भी है।