विमान में गलत व्यवहार करने पर लग सकता है दो साल तक का प्रतिबंध

नई दिल्ली, 05 मई (जनसमा)। नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू और उड्डयन सचिव राजीव नयन चौबे ने आम लोगों और उद्योगों से संबंधित लोगों से राय मांगी है कि विमान यात्रा के दौरान घरेलू उड़ानों में गलत बर्ताव करने वाले यात्रियों पर तीन महीने से लेकर दो साल का प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया जाए?

सरकार ने हवाई यात्रा के दौरान गलत व्यवहार करने वालों पर उनके अपराध के अनुसार तीन महीने से लेकर दो साल तक हवाई उड़ानों में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है।

उड्डयन सचिव राजीव नयन चौबे ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने यात्रियों के गलत बर्ताव की तीन श्रेणियां बनाई हैं। पहली श्रेणी के तहत यात्री के हावभाव और व्यवहार में हिंसा शामिल है। दूसरी श्रेणी में धक्का-मुक्की करना, पिटाई करना और गलत तरीके से शरीर को छूना आदि है। तीसरी श्रेणी में जान को खतरा हो या हिंसा करना, को शामिल किया गया है।

चौबे ने बताया कि तीनों श्रेणियों में क्रमशः तीन महीने, छः महीने और दो साल या उससे अधिक समय के लिए विमान में उड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

सरकार ने सभी एयरलाइनों को तीन सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है जिससे कि वे उड़ानकर्मियों की शिकायतों पर जांच करेंगी और 10 दिन में उन पर कार्रवाई की जाएगी।