black money

गोपनीयता कानून का पालन करते हुए स्विटजरलैंड काले धन की जानकारी देगा

बर्न, स्विटज़रलैंड, 17 जून । स्विटजरलैंड की  फेडरल काउंसिल ने 41 राज्यों और क्षेत्रों के साथ वित्तीय खाते की जानकारी (एईओआई) के स्‍वत: आदान-प्रदान की पुष्टि कर दी है। काउंसिल  ने कहा है कि ऐसी सूचना के आदान-प्रदान का क्रियान्‍वयन 2018 से किए जाने का विचार है। 

हालांकि स्विटज़रलैंड ने गोपनीयता और डेटा संरक्षण कानूनों का कड़ाई से पालन करने की बात कही है। इससे संदिग्‍ध कालेधन के बारे में भारत और चालीस अन्‍य देशों के साथ वित्‍तीय खातों की सूचना साझा की जा सकेगी।

सात सदस्यीय  फेडरल काउंसिल ने शुक्रवार को  अपनी बैठक में अधिसूचना के प्रारूप को स्‍वीकृति दी। जिसके अनुसार इस विषय पर जनमत संग्रह नहीं कराया जा सकता। पिछले वर्ष नवंबर में भारत और स्विटज़रलैंड ने सूचना के स्‍वत: आदान.प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्‍ताक्षर किए थे।

काउंसिल पहले एक स्थिति रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके  2019 की शरद ऋतु  में रिलीज करने की  योजना बनाई गई है। स्विट्जरलैंड जीई 20 और ओईसीडी राज्यों के साथ-साथ दुनिया भर के अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्रों में अपने एईओआई नेटवर्क का विस्तार करके अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को बढ़ा रहा है।