GST

जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिकल वाहनों पर जीएसटी दर 12 % से घटाकर 5 % की

जीएसटी परिषद (GST Council) ने इलेक्ट्रिकल वाहनों (Electrical Vehicles) पर जीएसटी दर (GST Rate) को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है।

नई दिल्ली में आज अपनी 36 वीं बैठक में, परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स (Electric Vehicle Chargers) की जीएसटी दर (GST Rate) को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया।

नई जीएसटी दरें (GST Rate) अगले महीने की पहली तारीख से लागू होंगी।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)  की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री  अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया।

परिषद ने निम्नलिखित की अनुशंसा की है :

  • वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर (GST Rate)  संबंधित बदलाव
  1. सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर (GST Rate) 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई
  2. विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई
  • स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्युत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई
  1. जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त2019 से प्रभावी होंगे
  • जीएसटी कानून में बदलाव :
  1. 03.2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019 – केंद्रीय शुल्क (दर) के तहत कर के भुगतान (सेवाओं के विशिष्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा) के विकल्प का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.07.2019 से बढ़ाकर 30.09.2019 की जाएगी।
  2. अप्रैल, 2019 से जून, 2019 की तिमाही के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-08 (संघटक योजना के तहत करदाताओं द्वारा) में स्व-मूल्यांकन कर के विवरण निहित विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.07.2019 से बढ़ाकर 31.08.2019 की जाएगी।

अपनी पिछली बैठक में, जीएसटी परिषद ने जीएसटी के तहत पंजीकरण के लिए व्यवसायों द्वारा आधार के उपयोग को मंजूरी दी थी और उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कटौती के लाभों पर पारित नहीं करने वाली संस्थाओं पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था।

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