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झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

 

 

 

रांची में झारखण्ड (Jharkhand) मंत्रिपरिषद (cabinet) की बैठक में आज 22 अक्टूबर, 2019 को  कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय इसप्रकार हैं:

★ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इसके तहत सरकारी सेवक के किसी भी आश्रित सदस्य की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में आवश्यकतानुसार विहित प्रक्रिया के तहत अधिकतम उम्र सीमा को शांत करने की स्वीकृति दी गई

★ झारखंड भवन (Jharkhand Bhawan) , नई दिल्ली के लिए कोषागार का गठन एवं कोषागार स्थापना के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S). NO. 5184 of 2013 अर्जुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य एवं विभागीय तार्किक आदेश संख्या 741 दिनांक 6 अप्रैल 2016 में पारित आदेशों के आलोक में रिट आवेदकों यथा श्री अर्जुन कुमार, श्री ब्रजेश कुमार सिंह, श्री सुरेंद्र भगत एवं श्री अवधेश कुमार सिंह सभी प्रयोगशाला सहायकों को Demonstrator पदनामित करते हुए सेवा में योगदान की तिथि से Demonstrator के लिए स्वीकृत यूजीसी वेतनमान 1740-3000 के समतुल्य वेतनमान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (State legal service authority) के अधीन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सभी अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति एवं सभी स्थायी लोक अदालत के लिए विभिन्न स्तर के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ Acid attack से प्रभावित/पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए राशि की अधिसीमा एवं आय की बाध्यता को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अंतर्गत आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव के छायापद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ वाद WP (S ) NO 935/2014 में झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 28 अप्रैल 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री भवनाथ मिश्रा तत्कालीन आशुलिपिक, महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय रांची का उनके प्रथम योगदान की तिथि अर्थात दिनांक 20 सितंबर 1997 के प्रभाव से समायोजित करते हुए अनुमान्य सेवानिवृत्त लाभ के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी के मौजा मुड़मा के विभिन्न खाते एवं प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 10.09 एकड़ भूमि कुल देय राशि 27 करोड़ 9 लाख 57 हजार 163 रुपये मात्र की अदायगी पर Amity University की स्थापना के लिए Ritnand Balved Education Foundation के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली 2019 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य दुर्घटना जांच अन्वेनषण योजना (Jharkhand State Accident Investigation Plan) , 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य के ग्राम पंचायतों में एलईडी पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन का कार्य M/s EESL से मनोनयन के आधार पर कराने संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 520 दिनांक 6 मार्च 2019 के कतिपय कंडिकाओं को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।

★ गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल गोड्डा सदर एवं पोड़ैयाहाट के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 22.199 एकड़ भूमि कुल देय राशि 4 करोड़ 65 लाख 85 हजार 767 रुपये मात्र अदानी पावर (झारखंड) लिo गोड्डा द्वारा अदायगी पर 30 वर्षों के लिए अदानी पावर (झारखण्ड) लिo गोड्डा को रेलवे साइडिंग निर्माण के लिए अस्थायी लीज बंदोबस्ती करने तथा उक्त गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति के लिए गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा सदर एवं पोड़ैयाहाट अंचल के मौजा कौड़ीबहियार माल, कारीकादो एवं गुम्मा में अंतर्निहित कुल रकबा 7.799 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि किस्म प्रति कदीम को गोचर अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ गैर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित सरकारी/खासमहाल भूमि पर दिनांक 1 जनवरी 1985 अथवा उससे पूर्व से आवासीत परिवारों के साथ लीज बंदोबस्ती करने की शक्ति उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई

★ माल और सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना/आदेश/परिपत्र के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले अधिसूचना/आदेश/परिपत्र पर मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन एवं तत्पश्चात संदर्भित अधिसूचनाओं/आदेश/परिपत्र पर विधि विभाग की विधिक्षा एवं योजना सह वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर वाणिज्य कर विभाग द्वारा सुसंगत अधिसूचना/आदेश/परिपत्र निर्गमन पर वाणिज्य कर विभाग को शक्ति प्रदान करने के बिंदु पर स्वीकृति दी गई

★ Rape and POCSO Act के अंतर्गत लंबित वादों के त्वरित सुनवाई एवं निष्पादन के लिए झारखंड (Jharkhand) राज्य में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर के 22 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (Fast track court) के अस्थाई रूप से 1 वर्ष जो वर्ष (2019-20) एवं (2020-21) में सन्निहित होगा के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट ऑफीसर्स एंड स्टाफ (रिक्रूटमेंट प्रमोशन, ट्रांसफर एंड अदर सर्विस कंडीशंस) रूल्स, 2018 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ दर्जा एवं सुविधा प्राप्त मंत्री/राज्य मंत्री के वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत गठित झारखंड (Jharkhand) राज्य अल्पसंख्यक आयोग नियमावली, 2002 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ PSDF स्कीम के तहत झारखंड (Jharkhand) के 132kv एवं इससे अधिक के ग्रिड सब स्टेशनों में Reliable कम्युनिकेशन लागू करने के लिए 44.72 करोड़ की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त योजना के लिए बजट उपबंधित राशि 43 करोड़ के विरुद्ध 22.36 करोड़ झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने तथा झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड झारखंड सरकार एवं पीएसडीएफ की नोडल एजेंसी एनएलडीसी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई।

★ डीवीसी कमांड एरिया में संचरण की कुल स्वीकृत 14 नई परियोजनाओं के लिए कुल स्वीकृत राशि 1192.91 करोड़ में से 6 योजनाओं को नाबार्ड से ऋण के माध्यम से क्रियान्वित करने के स्थान पर राज्य निधि से क्रियान्वित करने एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचरण योजनाओं के लिए उपबंधित राशि रुपए 1000.74 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपए 372.04 करोड़ विश्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति तथा योजनाओं के लिए शेष राशि का बजटीय उपबंध आगामी वित्तीय वर्ष में करने की स्वीकृति दी गई।

★ मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखंड , रांची, (मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय) के अंतर्गत जिला स्तर में 12 उप निर्वाचन पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।