MP Transport Dept

गाँवों में बस सेवा उपलब्ध कराने वाले आपरेटरों को परमिट

भोपाल, 05 जून (जनसमा)। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवहन योजना में परिवहन विहीन गाँवों में यातायात सेवा उपलब्ध कराने वाले आपरेटरों को ही परमिट देने के निर्देश दिये हैं।

यह जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि जिन गाँवों में अच्छी सड़क बनी है और उस पर आवागमन के लिये परिवहन सेवा उपलब्ध नहीं है, ऐसे गाँव को रूट में जोड़कर वहाँ के ग्रामीणों को परिवहन सेवा का लाभ पहुँचाया जाये।

उन्होंने मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि गाँव के युवाओं को महाविद्यालय आने-जाने के लिये बस-पास की सुविधा का कार्य जल्द शुरू किया जाये। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय महाविद्यालय के ग्रामीण-छात्रों को यह सुविधा उपलब्ध करवायी जाये। शहर, विकासखंड, जनपद पंचायत, नगर पंचायत जहाँ भी शासकीय महाविद्यालय है और ग्रामीण छात्र इसमें पढ़ाई के लिये आता-जाता है, तो इस योजना में उसे लाभ दिया जायेगा।

वाहनों के चेंकिंग अभियान में स्पीड गर्वनर की जाँच अनिवार्य रूप से की जाये। उन्होंने इसके लिये आवश्यक चालानी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। सभी चालक-परिचालक का पंजीयन आवश्यक रूप से करवाये जाने के भी निर्देश दिये। परिवहन विभाग के बस-स्टेंट को नगरीय निकाय को सौंप कर पूर्ण जिम्मेदारी उनकी तय की जाये। बताया गया वर्ष 2013 की तुलना में इस वर्ष दोगुना से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है और पिछली सरकार के मुकाबले सात गुना वृद्धि हुई है।