Rajasthan Police_FIR

राजस्थान में थाने में एफआईआर दर्ज न होने पर एसपी ऑफिस में होगी

राजस्थान पहला ऎसा राज्य है, जहाँ पुलिस  (Police) थाने में  परिवाद  (FIR) दर्ज न होने पर एसपी ऑफिस में दर्ज किया जासकेगा।

संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल  (Shanti Kumar Dhariwal) ने गृह मंत्री की ओर से विधानसभा में सोमवार,  22  जुलाई, 2019 को  कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना ही सरकार की प्राथमिकता हैं।

धारीवाल (Dhariwal) विधानसभा में मांग संख्या-16 पुलिस (Police)  एवं मांग संख्या-13 आबकारी पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने पुलिस की 65 अरब, 37 करोड़ 59 लाख 89 हजार रुपये तथा आबकारी 1 अरब, 68 करोड़ 79 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
धारीवाल (Dhariwal) ने कहा कि  पुलिस (Police)  कान्स्टेबल से लेकर उप निरीक्षक  को एक अप्रैल से वर्दी किट एवं इनसे संबंधित समस्त भत्तों की एवज में एकमुश्त वर्दी एवं किट भत्ता रूपये 7 हजार प्रतिवर्ष पुलिस को दिये जायेंगे।
उन्होंने कहा कि पुलिस (Police)  के मैस में खाना बनाने वाले लांगरियों का मानदेय 5 हजार 720 रूपये प्रति माह से बढ़ाकर 6 हजार 300 रूपये किये गये हैै।
उन्होंने पुलिस (Police)  कानिस्टेबल की भर्ती एवं हेड कानिस्टेबल से लेकर पुलिस (Police)  निरीक्षक तक पदोन्नति की प्रक्रिया में एकरूपता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पुलिस (Police) महानिदेशक की अध्यक्षता में राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रमोशन बोर्ड गठित करने की घोषणा की।
धारीवाल ने  कहा कि भष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जनवरी 2019 से 30 जून 2019 तक 135 आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया एवं 210 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।