Supreme Court grants interim bail to Arvind Kejriwal till June 1

सुप्रीम कोर्ट ने दी अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 10 मई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी।

केजरीवाल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए जमानत दी गई है ।

अदालत ने केजरीवाल से 2 जून को आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को आम आदमी पार्टी (आप) नेता को गिरफ्तार किया था, और वह वर्तमान में हैं तिहाड़ जेल में और न्यायिक हिरासत में है।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और दिल्ली की एक अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी थी ।

दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम प्रमुख देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केवल चुनाव के लिए जमानत दी गई है और केजरीवाल को 1 जून के बाद जेल लौटना होगा।

दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 25 मई को होगा, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे।