Uniform Civil Code Bill passed by voice vote in Uttarakhand

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक ध्वनि मत से पारित

समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री धामी का स्वागत

देहरादून, 07 फरवरी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 आज विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए।

विधेयक पारित होने के पश्चात विधानसभा के गेट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 को विधानसभा में पारित होने पर समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने सदन के सदस्यों का भी आभार व्यक्त है।

उन्होंने सदन में विधेयक पारित करने पर राज्य के लिए गर्व व्यक्त किया और कहा कि समान नागरिक संहिता विवाह, भरण-पोषण, गोद लेने, विरासत, तलाक जैसे क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार प्रदान करेगी।

पूरी चर्चा के दौरान विपक्ष ने बार-बार मांग की कि यूसीसी बिल को सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाए ।

विपक्ष ने कहा कि वे यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उन्होंने कहा कि विधेयक में अभी भी कुछ संशोधन आवश्यक हैं। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस सरकार द्वारा इतने सालों तक यूसीसी कानून लागू न कर पाने पर अफसोस जताया।

उन्होंने कहा कि यूसीसी समय की मांग है और मुस्लिम बेटियां और महिलाएं इसका स्वागत कर रही हैं।

कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यूसीसी को नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाले कानून के रूप में रेखांकित किया और उल्लेख किया कि आवश्यकता पड़ने पर विधेयक में संशोधन बाद में भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की परिकल्पना ने इस समानता के कानून को लागू करने की प्रेरणा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून समानता और एकरूपता का कानून है।