The Supreme Court of India.

बिहार में शराबबंदी रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर | सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में शराबबंदी को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की पीठ ने जवाब देने के लिए प्रतिवादियों को छह सप्ताह और बिहार सरकार को चार सप्ताह का समय दिया।

शीर्ष अदालत की पीठ ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाई।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 सप्ताह के बाद करने का निर्देश दिया।         –आईएएनएस