जम्मू और कश्मीर के संबंध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण अधिसूचना

Gazette Notificationजम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir)  के संबंध में भारत के राजपत्र (The Gazette of India) में प्रकाशित  असाधारण  (Extraordinary) अधिसूचना (Notification) का ब्यौरा हिन्दी में हूबहू प्रस्तुत है।

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर से सोमवार 5 अगस्त,2019 को  जारी भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:.-

संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश 2019

संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से निम्नलिखित आदेश करते हैं:-
1.(1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश 2019 है।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा और इसके बाद यह समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) आदेश, 1954 का अधिक्रमण करेगा।
2. समय-समय पर यथा संशोधित संविधान के सभी उपबंध Gazette Notificationजम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और जिन अपवादों और आशोधनों के अधीन ये लागू होंगे वे निम्न प्रकार होंगे:-
अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:-
‘‘(4) संविधान, जहां तक यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में लागू है, के प्रयोजनों के लिए-
(क) इस संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को,  उक्त राज्य के संबंध में यथा लागू संविधान और उसके उपबंधों का निर्देश माना जाएगा,
(ख) जिस व्यक्ति को राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सदर-ए-रियासत, जो संस्थानिक रूप में पदासीन राज्य की मंत्रि परिषद की सलाह पर कार्य कर रहे हैं, के रूप से तत्स्थानिक रूप से मान्यता दी गई है, उनके लिए निर्देशों को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देश माना जाएगा।
(ग) उक्त राज्य की सरकार के निर्देशों को, उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के लिए निर्देशों को शामिल करता हुआ माना जाएगा, तथा
(घ) इस संविधान के अनुच्छेद 370 के परंतुक में ‘‘खंड (2) में उल्लिखित राज्य की संविधान सभा’’ अभिव्यक्ति को  ‘‘राज्य की विधानसभा’’ पढ़ा जाएगा। ’’