हरियाणा में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी

चंडीगढ़, 17 जून (जनसमा)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में वर्ष 2017-18 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों में होने वाले नुकसान पर किसानों को बीमा कवर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत, वर्ष 2017-18 में खरीफ सीजन के दौरान धान, बाजरा, मक्का और कपास की फसलों तथा रबी सीजन के दौरान गेहूं, चना, जौ और सरसों की फसलों को कवर किया जाएगा।

कृषि और किसान कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रदेश में क्लस्टर आधार पर लागू किया जाएगा। क्लस्टर-1 के तहत, यह योजना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा जिला सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकूला तथा रेवाड़ी में लागू की जाएगी।

क्लस्टर-2 में जिला हिसार, सोनीपत, गुरुग्राम, करनाल, अंबाला, जींद और महेन्द्रगढ़ तथा कलस्टर 3 में फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, नूंह, पलवल, पानीपत तथा यमुनानगर को शामिल किया गया है। कलस्टर 2 और 3 में यह योजना बजाज एलियान्ज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा लागू की जाएगी।

उन्होंने बताया कि किसानों को इस वर्ष भी खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा रबी फसल के लिए बीमित राशि का 1 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। उन्होंने बताया कि धान के लिए प्रीमियम की अधिकतम 1430 रुपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिए 670 रुपये प्रति हेक्टेयर, कपास के लिए 1380 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए 720 रुपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं के लिए 907.50 रुपये प्रति हेक्टेयर, जौ के लिए 502.50 रुपये प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 390 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सरसों के लिए 540 रुपये प्रति हेक्टेयर राशि देनी होगी।

(फोटो : आईएएनएस)