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पंजीकरण आवेदन करने वाला बिल जारी कर सकता है : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 09 जुलाई (जनसमा)। केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नए पंजीकरण की मंजूरी हेतु आवेदन करने वाला व्‍यक्ति पंजीकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से लेकर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख तक की अवधि के दौरान वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए आपूर्ति का बिल जारी कर सकता है, बशर्ते कि पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से लेकर तीस दिनों के भीतर उसने पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया हो। पंजीकरण प्रमाण पत्र मंजूर हो जाने पर वह इस अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के लिए संशोधित टैक्‍स इनवॉयस जारी कर सकता है।

मंत्रालय ने स्पघ्ट किया है कि पंजीकरण और कंपोजिशन योजना से संबंधित नियम 19 जून, 2017 को अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 22 जून, 2017 से प्रभावी हो चुके हैं। इन नियमों को अधिसूचित करने का उद्देश्‍य अस्‍थायी पंजीकरण आईडी (पीआईडी) हासिल कर चुके करदाताओं के साथ-साथ नए करदाताओं को भी पंजीकरण प्रमाण पत्र ‘वस्‍तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) जारी करने की प्रक्रिया शुरू करना है।

“कोई भी व्‍यक्ति‍ जिसे पीआईडी मंजूर की जा चुकी है और जिसने कंपोजिशन योजना अपनाई है उसे यह विकल्प अपनाने की सूचना 21 जुलाई, 2017 को या उससे पहले जीएसटीआईएन पर एक निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी चाहिए।”

कोई भी व्यक्ति जिसके पास पीआईडी है वह पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जीएसटीएन पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन माह की अनुमति दी गई है अर्थात औपचारिकताओं को 22 सितंबर, 2017 को या उससे पहले पूरा किया जा सकता है। इस दौरान वे खुद को आवंटित की गई पीआईडी का इस्‍तेमाल करके टैक्‍स इनवॉयस जारी कर सकते हैं।

सरकार ने कहा है कि नए पंजीकरण की मांग करने वाला व्यक्ति उस तारीख से तीस दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है जिस तिथि को वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। वे पंजीकरण फॉर्म दाखिल करने के समय भी कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।