Supreme Court grants bail to Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh

सुप्रीम कोर्ट ने दी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत

नई दिल्ली, 02 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है।

राज्यसभा सदस्य को जमानत दिया जाना लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच संकट में फंसी आम आदमी पार्टी  के लिए राहत की बात है क्योंकि इसके दो शीर्ष नेता राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया जेल में हैं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की पीठ ने रिहाई का आदेश दिया। सिंह छह महीने से जेल में हैं, यह देखते हुए कि उनके कब्जे से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और इसका कोई निशान भी नहीं मिला है।

पीठ ने आदेश दिया कि आप नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं लेकिन मामले के संबंध में कोई बयान नहीं दे सकते। संजय सिंह पूरे मुकदमे के दौरान जमानत पर बाहर रहेंगे और जमानत के नियम और शर्तें विशेष अदालत द्वारा तय की जाएंगी।

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी से निर्देश ले लिए हैं और अगर सिंह को जमानत दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।