America keeps a close eye on Kejriwal's arrest

एमसीडी में असंवैधानिक तरीके से 10 को नामित किया गया

एमसीडी में असंवैधानिक तरीके से 10 व्यक्तियों को नामित किए जाने का आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी में असंवैधानिक तरीके से नामित किए गए 10 व्यक्तियों को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है।

इसमें उन्होंने एलजी से इन सदस्यों के नामांकन पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

एमसीडी में होने वाले नॉमिनेशन दिल्ली के शहरी विकास मंत्री के जरिए भेजे जाते हैं, लेकिन एमसीडी के कमिश्नर ने फाइलें सीधे एलजी को भेज दी हैं। इसलिए आपसे विनती है कि इन नामांकनों पर संविधान और सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित कानून व प्रक्रिया के अनुसार पुनर्विचार किया जाए।

उन्होंने आगे कहा है कि दिल्ली सरकार के दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक कामकाज में हस्तक्षेप और बाधित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करने व स्थायी समिति के चुनावों को प्रभावित करने के लिए पार्षदों को असंवैधानिक रूप से मनोनीत कर जनादेश को नकारने की कोशिश की गई है।

केजरीवाल ने कहा कि स्थानीय निकाय एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है। इस पर मैं आपसे संवैधानिक रूप से मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने अपील करता हूं।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी को लिखे पत्र में कहा है कि मैं दिल्ली गैजेट में प्रकाशित शीर्षक अधिसूचना की पृष्ठभूमि में आपको पत्र लिखने के लिए विवश हूं, जिसमें दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 3(3)(बी)(आई) के तहत शक्तियों का कथित प्रयोग कर दिल्ली की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की मंत्रिपरिषद को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए 10 व्यक्तियों को नगर निगम के सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र में आगे कहा है कि वर्तमान में इन सदस्यों के नामांकन द्वारा नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास प्रतीत होता है। यह ध्यान देना जरूरी है कि इन 10 सदस्यों को जानबूझकर नगर निगम के कुल 12 में से सिर्फ 3 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जबकि स्थायी समिति के 1 सदस्य को प्रत्येक क्षेत्र से चुना जाता है। ऐसे में वर्तमान मनोनयन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर निगम की संरचना केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों के पक्ष में झुकी हुई है और इस तरह हाल ही में संपन्न नगर निगमों के चुनावों में मतदाताओं के जनादेश को नकारा गया है।

सीएम ने कहा है कि एमसीडी अधिनियम के हालिया संशोधन में भी नगर निगम में नामांकन की स्थापित परंपरा में किसी तरह की बदलाव का कोई उल्लेख नहीं हैं। 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र में कहा है कि स्थानीय निकाय एक ‘हस्तांतरित विषय’ है, जिस पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पास विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने का अधिकार और क्षेत्राधिकार है।