धारा 144

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित राज्य के 11 जिला मुख्यालयों में धारा 144

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान सरकार ने कोरोना  संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित राज्य के 11 जिला मुख्यालयों में धारा 144 लागू कर दी है।

राज्य सरकार ने 11 जिलों में जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थानों पर धारा -144 लागू करके 5 से अधिक व्यक्तियों के समूहों को इकट्ठा करने से रोकने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

कोविद -19 संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर आदि जिलों के सार्वजनिक स्थानों पर धारा 144 के तहत 5 से अधिक व्यक्तियों में से एक पाली और नागौर में एक साथ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध होगा। 5 व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क पहनेंगे और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करेंगे। संबंधित जिले के कलेक्टर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे।

सामाजिक-धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक बढ़ा
गहलोत ने राज्य में कोविद -19 महामारी की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक और इसे रोकने के उपायों के साथ 31 अक्टूबर तक पूरे राज्य में किसी भी सामाजिक-धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। ।

अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केवल 20 व्यक्तियों और विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों की छूट पूर्ववत रहेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय उपखंड अधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी।