Wash

मास्क, सैनिटाइजर की अधिक कीमत वसूल वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई

दिल्ली सरकार कोरोनावायरस (COVID-19) के नियंत्रण व रोकथाम के लिए उपयोग में लाये जाने वाले फेस मास्क(masks) , सर्जिकल मास्क(surgical masks,) , हैंड सैनिटाइजर (hand sanitizers) समेत आवश्यक व महत्वपूर्ण सामानों की  अधिक कीमत वसूलने वाले डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, निर्माताओं, व्यापारियों आदि के खिलाफ तत्काल दण्डात्मक कार्रवाई करेगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री  इमरान हुसैन (Imran Hussain) ने सोमवार को लीगल मेट्रोलाॅजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोनावायरस (COVID-19) के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए यह निर्देश दिया।
बैठक के दौरान, मंत्री  इमरान हुसैन ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में तत्काल फील्ड पदाधिकारियों (field functionaries) को नियुक्त करने का निर्देश दिया, ताकि अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), यदि कोई हो, की कीमतों की ओवरचार्जिंग की घटनाओं की जांच की जा सके और उसके खिलाफ तत्काल आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।
इस दौरान उन्होंने रसायनज्ञों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, निर्माताओं, व्यापारियों आदि द्वारा पैक की जाने वाली वस्तुओं, खास कर फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, हैंड सैनिटाइजर (sanitizers) , नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य आवश्यक वस्तुओं व दवाओं की बिक्री के संबंध में पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अनुपालन को लेकर समीक्षा की।
बैठक में सचिव (कानूनी मेट्रोलॉजी), नियंत्रक (कानूनी मेट्रोलॉजी), सहायक आयुक्त (कानूनी मेट्रोलॉजी) और विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
इमरान हुसैन को बताया किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सैनिटाइजर (sanitizers) को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है। लिहाजा, अब सैनिटाइजर की जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
ओवर चार्जिंग का अर्थ उपभोक्ता से एमआरपी से अधिक शुल्क लेना है। अधिक पैसा लेने का आरोप लगने पर खुदरा विक्रेता, निर्माता, व्यापारी आदि पर लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत मुकदमा चलाया जाता है।
लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उपभोक्ता उचित मूल्य देकर सामान की खरीद कर सकें।
विभाग को पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अनुपालन को लागू करने और ग्राहकों को पैकेज्ड कमोडिटीज पर अनिवार्य घोषणाओं के बारे में शिक्षित करने का भी काम सौंपा गया है, अर्थात निर्माता, पैकर, आयातक का नाम और पता, पैकेज में उत्पाद का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण या प्री-पैकिंग, एमआरपी (सभी करों को मिलाकर) और उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता उससे संपर्क कर सके।
                                          ***