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सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाएगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender community ) को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (Transgender Persons ) (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति  (Transgender Persons )  (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को आज 10 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

यह विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों  (Transgender Persons ) के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराता है।

प्रभावः

इस विधेयक से हाशिए पर खड़े ट्रांसजेंडर व्यक्तियों  (Transgender Persons )  के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा।

इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति  (Transgender Persons )  समाज के उपयोगी सदस्य बन जायेंगे।

पृष्ठभूमिः

ट्रांसजेंडर समुदाय देश में सबसे अधिक सीमा पर खड़े समुदायों में से एक है क्योंकि यह समुदाय पुरूष और महिला जेंडर की घिसीपिटी श्रेणियों में कही फिट नही होता है।

इसके परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों  (Transgender Persons ) को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यह विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender community ) को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाएगा।