Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुधवार को

उच्चतम न्यायालय  (Supreme Court ) ने मंगलवार 26 नवंबर, 2019 को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra assembly) में फ्लोर टेस्ट (floor test) बुधवार को  आयोजित किया जाए।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि  सभी निर्वाचित सदस्यों को बुधवार 27 नवंबर,2019 को ही शपथ दिलाई जाए।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) ने यह भी निर्देश दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा की यह पूरी कार्यवाही कल शाम पांच बजे तक समाप्‍त हो जानी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) के  जस्टिस एन वी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने भी कहा कि पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) की  खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा में मतदान गुप्त मतदान के आधार पर नहीं होगा।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court ) ने यह भी निर्देश दिया कि राज्यपाल एक प्रो-टेम्पल स्पीकर भी नियुक्त करेगा जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा।

कल महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए गए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) के आदेश का स्वागत करते हुए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने आज कहा कि सच्चाई की जीत होगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा हार जाएगी।

महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि वे अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं।

शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दोहराया कि सच्चाई को हराया नहीं जा सकता।