अनुमति

नए दिशानिर्देश में सिनेमा, थिएटर, स्विमिंग पूल 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति

नई दिल्ली, 30 सितंबर। गृह मंत्रालय  ने नए दिशानिर्देश जारी कर  सिनेमा हाल, थिएटर और मल्टी प्लेक्स 15 अक्तूबर से 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ फिर खोलने की अनुमति दी गई है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों में, जो 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे, गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।

आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रिया और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं :

दिशानिर्देश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर 2020 से गतिविधियों की अनुमति है

  • सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता का 50% तक खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
  • व्यापार से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
  • खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा मामलों और खेल मंत्रालय (MoYA & S) द्वारा जारी की जाएगी।
  • मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFO) द्वारा जारी किया जाएगा।

स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोलना

  1. स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद एक निर्णय लेने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से लचीलापन दिया गया है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल / संस्थान प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा, और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
  2. ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
  3. जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं, और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
  4. छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों / संस्थानों में जा सकते हैं।
  5. उपस्थिति को लागू नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए।
  6. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL), भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्कूलों / संस्थानों को फिर से खोलने के लिए स्वास्थ्य / सुरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ।

दिशानिर्देश में कहा गया है कि जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय स्थिति के आकलन के आधार पर, गृह मंत्रालय (एमएचए) के परामर्श से कॉलेजों / उच्च शिक्षा संस्थानों के उद्घाटन के समय पर निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

हालाँकि, उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें 15 अक्टूबर, 2020 से खोलने की अनुमति होगी:

केंद्रीय रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, संस्थान के प्रमुख स्वयं / स्वयं को संतुष्ट करेंगे कि प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों की वास्तविक आवश्यकता है।

अन्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय आदि, वे केवल संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए आवश्यक विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोल सकते हैं।

सभाओं का विनियमन

दिशानिर्देश में कहा गया है कि सामाजिक,शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन,सांस्कृतिक , धार्मिक ,राजनीतिक कार्य और अन्य बैठकों और एकत्रित होने के लिए पहले से ही एक छत के नीचे 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई है, वहाँ अब कंटेंनमेंटजोन के बाहर राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को 15 अक्टूबरए 2020 के बाद, 100 व्यक्तियों की सीमा से परे ऐसी सभाओं की अनुमति देने की छूट दी गई है जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

  1. बंद स्थानों में, 200 व्यक्तियों की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50% की अनुमति दी जाएगी।
  2. फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी को बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा।
  3. खुले स्थानों में, जमीन / अंतरिक्ष के आकार को ध्यान में रखते हुए, और सामाजिक दूरी के सख्त पालन के साथ, अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सैनिटाइज़र के लिए प्रावधान।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की सभाएँ COVID-19 का प्रसार नहीं करती हैं, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारें इस तरह की सभा को विनियमित करने के लिए विस्तृत SOP जारी करेंगी, और कड़ाई से इसे लागू करेंगी।

निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को अनुमति क्षेत्र के बाहर की अनुमति दी जाएगी:
यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, MHA द्वारा अनुमति के अलावा।

31 अक्टूबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा।