देशद्रोह मामला राज्य के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों पर ही : न्यायालय
नई दिल्ली, 5 सितम्बर | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि देशद्रोह का मामला सिर्फ उन्हीं के खिलाफ लगाया जा सकता है, जो राज्य के खिलाफ हिंसा और अव्यवस्था भड़काने जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हों। इसके साथ ही न्यायालय ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें…



















