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जीएसटी से सीमेंट, दवाईयों, स्मार्ट फोन आदि के उपभोक्ताओं को लाभ होगा

नई दिल्ली, 23 मई (जनमसा)। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से सीमेंट के पैकेट, दवाईयों, स्मार्ट फोन और सर्जिकल उपकरणों जैसी विभिन्न वस्तुओं पर कर दर घटने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

सीमेंट के पैकेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत और 125 रूपये पीएमटी तथा 14.5 प्रतिशत की दर से मानक वैट लगता है। इन दरों पर कुल वर्तमान कर 29 प्रतिशत से अधिक है। अगर इसमें केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी), चुंगी शुल्क, प्रवेश कर आदि शामिल करते हैं तो वर्तमान कुल कर 31 प्रतिशत से अधिक होगा। इसके विपरीत सीमेंट के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 28 प्रतिशत है।

आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव रसायन संबंधी प्रणालियों सहित दवाईयों के मामले में भी कर का बोझ कम होगा। आम तौर पर दवाईयों पर छह प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5 प्रतिशत वैट लगता है। इनके अलावा दवाईयों पर सीएसटी, चुंगी शुल्क, प्रवेश कर आदि भी लगते हैं। इन दरों पर वर्तमान कुल कर 13 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत आयुर्वेदिक औषधियों सहित दवाईयों पर प्रस्तावित जीएसटी दर 12 प्रतिशत है।

स्मार्ट फोन पर 2 प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्‍क (1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 1 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा दस्ता शुल्क -एनसीसीडी) लगता है। अलग अलग राज्यों में वैट दर 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत होती है। स्मार्ट फोन पर भारित औसत वैट दर लगभग 12 प्रतिशत है। इस प्रकार स्मार्ट फोन पर कुल वर्तमान कर 13.5 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत स्मार्ट फोन के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 12 प्रतिशत है।

इसी तरह सर्जिकल उपकरणों सहित चिकित्सीय उपकरणों पर आमतौर पर 6 प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5 प्रतिशत वैट लगता है। सीएसटी, चुंगी कर,प्रवेश कर आदि के साथ कुल वर्तमान कर 13 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत जीएसटी के तहत प्र‍स्तावित दर 12 प्रतिशत है।

हवन सामग्री सहित पूजा सामग्री कर की किसी भी श्रेणी में नहीं होगी, हालांकि इनके सही कर निर्धारण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।