इनकम टैक्स

इनकम टैक्स नहीं देना होगा 7 लाख से कम आय वालों को

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए घोषणा की, “नई कर व्यवस्था में इनकम टैक्स छूट की सीमा ₹5 लाख से बढ़कर ₹7 लाख हो गई है।” यानि अब 7 लाख से कम आय वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में अपना पांचवां बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की है ।
इस साल के बजट में नए व्यक्तिगत आयकर स्लैब की घोषणा की गई है। नई व्यक्तिगत आयकर दरें हैं:
0-3 लाख शून्य
3-6 लाख 5%
6-9 लाख 10%
9-12 लाख 15%
12-15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर 30%

इनकम टैक्स स्लैब 2014 से नहीं बदले गए थे। मूल व्यक्तिगत कर छूट सीमा को आखिरी बार 2014 में संशोधित किया गया था।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2023 को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण केंद्रीय बजट पेश कर रही थीं।

संसद का बजट सत्र मंगलवार को शुरू हुआ और पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। 6 अप्रैल को समाप्त होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद 12 मार्च को फिर से बुलाई जाएगी।