पंजाब में हालात बेहतर हैं, अशांत नहीं : केन्द्र

नई दिल्ली,  04 फरवरी (जनसमा)।केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंजाब अब पंजाब अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1984 एवं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफ्सा) के तहत नहीं है, क्योंकि हालात अब बेहतर हो चुके हैं।

सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर यह भी कहा है कि मीडिया के कुछ हिस्सों में गलत तरीके से केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि पंजाब को एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

किरेन रिजिजू ने 31 जनवरी एवं 01 फरवरी को पंजाब के अमृतसर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा के दौरान कहा था कि देश के भीतर और सीमा के पार कुछ ऐसे तत्व हैं, जो पंजाब में अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार रिजिजू ने यह भी कहा था कि केन्द्र सरकार ऐसी विद्वेषपूर्ण गतिविधियों पर करीबी नजर रखना जारी रखेगी, जो पंजाब में शांतिपूर्ण वातावरण को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।