मुंबई विस्फोट : अंसारी को मृत्युदंड, 9 को आजीवन कारावास की मांग

मुंबई, 5 अप्रैल | अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को विशेष पोटा अदालत से दिसंबर 2002 से मार्च 2003 के बीच हुए तिहरे बम विस्फोट के आरोपियों मुजम्मिल अंसारी के लिए मृत्युदंड और नौ अन्य के लिए आजीवन कारावास की मांग की। विशेष पोटा न्यायाधीश पी. आर. देशमुख ने 10 मुख्य आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि सबूतों के अभाव में तीन को बरी कर दिया।

विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियन ने अदालत से दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करते हुए कहा, “दोषी मुजम्मिल अंसारी की भूमिका को देखते हुए उसे मौत की सजा से कम नहीं दी जानी चाहिए। अन्य दोषियों को भी कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए।”

मामले के सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन सिमी (स्टूडेंड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) के हैं, जिन्होंने अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाने और गुजरात में 2002 में हुए दंगों का बदला लेने के लिए यह साजिश रची थी।(आईएएनएस)