हरियाणा में तम्बाकूयुक्त पदार्थों को जब्त करने के आदेश

चंडीगढ़़, 15 मार्च। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में गुटका, पान मसाला, सुगंधित व स्वादिष्ट तम्बाकू, खारा तथा अन्य तम्बाकूयुक्त पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण तथा क्रय-विक्रय पर पूर्ण पाबन्धी जारी रहेगी। इसके चलते प्रदेश में उक्त तम्बाकूयुक्त पदार्थों को गोदामों एवं विक्रय स्थलों से जब्त करने के आदेश अधिकारियों को दिये गये हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाजार में अन्य नामों से बिकने वाले तम्बाकू युक्त पदार्थ भी इनमें शामिल हैं। प्रदेश में 3 सितम्बर से खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर तम्बाकूयुक्त पदार्थों को बेचने व खरीदने के लिए बैन कर दिया गया था। इसके पश्चात एक निजी कारोबारी इस आदेश के विरूद्घ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चला गया, जिसपर उच्च न्यायालय ने गत अक्तूबर माह में इस अधिसूचना के विरूद्घ अंतरिम आदेश जारी कर दिये थे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्घ हरियाणा सरकार उच्चत्तम न्यायालय में चली गयी जहां उच्चत्तम न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया।

विज ने बताया कि प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए शीघ्र ही छापेमारी की जाएगी ताकि लोग इस बुराई से दूर रह सके। उन्होंने बताया कि इनमें हैवी मेटल्स, अनुमति प्राप्त विशेष घटकों से रहित एंटी केकिंग एजैंटस, सिल्वर लीफ, बाइंडर्स, प्रतिबंधित रसायन तथा अन्य योगज पदार्थों को भी शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान इस अधिनियम की कमियों का लाभ उठाते हुए लोग अलग से पैकेट में तम्बाकू खरीद व बेच लेते थे परन्तु हमारी सरकार द्वारा उठाये गये सख्त कदमों के बाद अब कोई भी व्यक्ति तम्बाकू को अलग से पैकेट में भी नही बेच या खरीद सकेगा।