18 OTT platforms showing obscene content blocked

अश्लील कन्टेन्ट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक किया गया

नई दिल्ली, 14 मार्च। सरकार ने अभद्र और अश्लील कन्टेन्ट अपलोड करने और दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया है। अब देशभर में ये प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म कहीं भी देखे नहीं जा सकेंगे।

ये ओटीटी प्लेटफार्म हैं :
ड्रीम्स फिल्म्स
वूवी (Voovi)
येस्मा
अनकटअड्डा
ट्राई फ्लिक्स
एक्स प्राइम
नियॉन एक्स वीआईपी
बेशर्म
हंटर्स
रेबिट
एक्स्ट्रामूड
न्यूफ़्लिक्स
मूडएक्स
मोजफ्लिक्स
हॉट शॉट्स वीआईपी
फ्यूजी
चिकूफ़्लिक्स
प्राइम प्ले

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभद्र, अश्लील और कुछ मामलों में अश्लील कन्टेन्ट प्रस्तुत करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिए विभिन्न मध्यस्थों के साथ समन्वित कार्रवाई की है।

इसके आलावा 19 वेबसाइटें, 10 ऐप्स (7 गूगल प्लेस्टोर, 3 एप्पल ऐप स्टोर प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े) और इन प्लेटफॉर्मों से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी रोक लगा दी है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बार-बार ‘रचनात्मक अभिव्यक्ति’ की आड़ में अभद्र, अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर बल दिया है। 12 मार्च, 2024 को अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि अभद्र और अश्लील कन्टेन्ट प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को हटा दिया गया है।

यह निर्णय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, विभागों और मीडिया तथा मनोरंजन, महिला अधिकारों और बाल अधिकारों में विशेषज्ञता वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया था।

कन्‍टेन्‍ट की प्रकृति

इन प्लेटफार्मों पर डाले गए कन्टेन्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभद्र, अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया। इसमें विभिन्न अनुचित संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते आदि। सामग्री में यौन संकेत शामिल थे और कुछ उदाहरणों में, किसी भी विषयगत या सामाजिक प्रासंगिकता से रहित अश्लील एवं यौन रूप से स्पष्ट दृश्यों के लंबे खंड शामिल थे।

कन्टेन्ट को प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 तथा महिलाओं के स्त्रीग अशिष्ट  रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया था।

महत्वपूर्ण दर्शक संख्या

ओटीटी ऐप्स में से एक को 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड मिले, जबकि दो अन्य को गूगल प्ले स्टोर से 50 लाख से अधिक की संख्या में डाउनलोड किया गया। इसके अतिरिक्त, इन ओटीटी प्लेटफार्मों ने दर्शकों को अपनी वेबसाइटों और ऐप्स पर आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेलर, विशिष्ट दृश्यों तथा बाहरी लिंक को प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग किया। संबंधित ओटीटी प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया खातों पर 32 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं की फ़ॉलोअरशिप थी।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जिन खातों को बंद किया गया है उनमें फेसबुक पर 12, इंस्टाग्राम पर 17, एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 16, और यूट्यूब पर 12 अकाउंट हैं।