Challan

मास्क नहीं लगाने और सामाजिक दूरी नहीं रखने पर 80 हजार लोगों का चालान

जयपुर, 11 जून। राजस्थान (Rajasthan) में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क (mask ) नहीं लगाने , बिना मास्क पहने  सामान बेचने , सार्वजनिक स्थलों पर थूकने , निर्धारित सुरक्षित सामाजिक दूरी नहीं रखने (social distancing) वाले 80 हजार व्यक्तियों का चालान (Challan) कर 1 करोड 48 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है।
राजस्थान में यह कार्रवाई वैश्विक महामारी कोरोनावायरस  (Coronavirus) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत की गई है।
इस मामले में राज्य में अब तक अब तक करीब 7 हजार  व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
महानिदेशक पुलिस (अपराध) बी एल सोनी ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाइन मापदण्डों का उल्लंघन करने पर 3500 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार  व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
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उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान (Challan) कर सवा 4 लाख से अधिक वाहनों का चालान (challan)  किया गया एवं 8 करोड़ रुपये से अधिक का का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
सोनी ने बताया कि प्रदेश में 18 हजार 800 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है।
उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 215 मुकदमें दर्ज कर 297 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है एवं 222 को गिरफ्तार किया गया है।
महानिदेशक पुलिस (अपराध) ने बताया कि काला बाजारी करने वाले लोगाें पर भी पुलिस की पैनी नजर है।
लॉक डाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 85 को गिरफ्तार किया गया है।
सोनी ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा सभी निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
वर्तमान में रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गतिविधियाँ निषिद्ध हैं।
उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना करने की अपील की है।