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दिल्ली में शिक्षण संस्थान 31 मार्च तक बंद, शिक्षक और कर्मचारियों को छुट्टी

दिल्ली में  सभी शिक्षण संस्थान (Educational Institutions) 31 मार्च तक पूरी तरह बंद, शिक्षक और कर्मचारियों को भी छुट्टी, परीक्षाएं स्थगित।
कोरोनावायरस के मद्देनजर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर राजधानी के सभी स्कूलों व काॅलेजों को 31 मार्च, 2020 तक बंद रखने का निर्देश दिया।
शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट और स्थानीय निकायों के स्कूलों व काॅलेजों के प्रमुखों, शिक्षक व अन्य स्टाॅफ और विद्यार्थियों को 31 मार्च तक घर पर ही रहने का निर्देश दिया है।
कोरोना वायरस (सीओवीआईडी-19) के प्रसार को देखते हुए एहतियात के तौर पर सरकारी, अर्धसरकारी और प्राइवेट स्कूलों जैसे दिल्ली सरकार, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सहायता प्राप्त, निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सूचित किया गया है कि उपरोक्त स्कूल 19 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक सभी छात्रों, स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए बंद रहेंगे।
31.मार्च 2020 तक चल रही वार्षिक परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के तहत यह भी स्पष्ट किया कि वार्षिक परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य संबंधित शिक्षकों द्वारा अपने घरों से जारी रखा जाएगा।
डीओई ने यह भी बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली (सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए) में वार्षिक परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम भी 31 मार्च, 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
बोर्ड परीक्षाए स्थगित करने को लेकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के पिछले निर्देश पर शिक्षा विभाग ने कहा कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 31 मार्च, 2020 के बाद फिर से शुरू की जाएंगी।
सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लिए परीक्षाओं को फिर से आयोजित और पुनर्निर्धारित किया जाएगा।
शिक्षा निदेशक सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि सभी शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों के बीच मैसेज और फोन कॉल से सूचना दी जाए।
स्कूल प्रमुखों को आगे निर्देशित किया गया कि किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर छात्रों और उनके सहयोगियों के लिए फोन पर उपलब्ध रहें।
सभी स्कूल प्रमुखों और स्टाफ सदस्यों को घर पर बने रहने और पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ने और किसी भी समय ड्यूटी के लिए उपलब्ध होने के लिए कहा गया है।
शिक्षा विभाग ने सीओवीआईडी-19 को फैलने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर शैक्षिक संस्थानों (Educational Institutions) को बंद करने का निर्देश देते हुए आज दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश के बाद नोटिस जारी किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि दिल्ली में कोरोना को महामारी घोषित किया जा चुका है।
दिल्ली महामारी रोग, COVID-19 अधिनियम 2020 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी शैक्षिक संस्थानों (Educational Institutions) को आगामी 31 मार्च 2020 तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोरोना वायरस के खतरे से रोकथाम और नियंत्रण किया जा सके।
जारी आदेश के मुताबिक, स्कूल, काॅलेज, एलटीएम, पाॅलिटेक्निक (सरकारी,  सहायता प्राप्त, निजी, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंट बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बोर्ड, विश्वविद्यालय, निजी कोचिंग सेंटर व ट्यूशन सेंटर) 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे।
दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों व काॅलेजों में चल रही परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं और उन परीक्षाओं पर 31 मार्च के बाद पुनः विचार किया जाएगा।
इन शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत स्टाॅफ ड्यूटी पर माने जाएंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्टाॅफ को हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।