पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हत्या के मामले में आजीवन कारावास

हजारीबाग, 23 मई। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और चार बार के लोकसभा सदस्य रहे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को मंगलवार को झारखंड की हजारीबाग अदालत ने 22 साल पुराने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।

प्रभुनाथ सिंह पर पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या का केस चल रहा था। अशोक सिंह 1995 में बिहार के मशरक विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे और उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को हराया था। चुने जाने के 90 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई।

1995 में प्रभुनाथ सिंह जनता दल में थे। बाद में वे जनता दल (यू) के सदस्य बने और वर्तमान में वे राजद में हैं। स्व. अशोक सिंह के भाई ने पत्रकारों को बताया था कि प्रभुनाथ सिंह ने उन दिनों चुनौती देते हुए कहा था कि मुझे हराने वाले की 90 दिनों के भीतर हत्या कर दी जाएगी और हुआ भी यही और 3 जुलाई 1995 को बम फेंक कर अशोक सिंह की हत्या कर दी गई।

अशोक सिंह के परिवार ने लम्बी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसका फैसला पिछले गुरूवार को आ गया था किंतु दबंग और अनुभवी नेता प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई गई।

प्रभुनाथ सिंह गोपेश्वर नगर जिला सारण छपरा में स्थायी रूप से रहते हैं यानी उनका परमानेंट पता यही है।

(फाइल फोटो)