दिल्ली में पैक्ड समान की अधिक कीमत वसूलने पर एक लाख का जुर्माना

दिल्ली में पैक्ड समान की अधिक कीमत वसूलने (overcharging) पर दुकानदार व तीन निमार्ताओं पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
यह जानकारी दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने दी और उन्होंने यह भी कहा किे  आवश्यक वस्तुओ के एमआरपी से अधिक दाम पर (overcharging) (overcharging) बिक्री को रोकने के लिए लीगल मैट्रोलोजी विभाग (Legal Metrology Department) को  कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं।
दिल्ली के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री  के निर्देश पर लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने पैक्ड समान पर प्रदर्शित कीमतों में हेरफेर करने और ओवर चार्जिंग (overcharging) पर दुकानदार और तीन निर्माता कंपनियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
मंत्री इमरान हुसैन ने  निर्देशित किया कि कोरोना वायरस (COVID-19)के प्रकोप और लॉक डाउन की वजह से थोक या फुटकर बिक्रेता ओवर चार्जिंग कर (overcharging) उपभोक्ताओं से अनुचित लाभ न उठा सकें। कोरोना वायरस (COVID-19)के प्रकोप और लॉक डाउन की वजह से थोक या फुटकर बिक्रेता ओवर चार्जिंग कर (overcharging) उपभोक्ताओं से अनुचित लाभ न उठा सकें।
 प्रतीकात्मक फोटो
 खाद्य मंत्री के निर्देश पर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के संबंध में खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, केमिस्टों, निर्माताओं, व्यापारियों आदि द्वारा पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के उल्लंघन के मामलों की जाँच के लिए टीमों को तैनात किया गया है।
तैनात टीम द्वारा जांच के दौरान रूप नगर इलाके में दिल्ली मिल्क स्कीम स्टॉल चलाने वाले एक खुदरा विक्रेता द्वारा पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के उल्लंघन का मामला सामने आया, जहाँ टीम ने पाया कि एक पैक्ड आइटम पर एमआरपी के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इसे अवैध रूप से वृद्धि दर पर बेचा जा रहा था।
छापेमारी के दौरान हेरफेर करने वाले खुदरा दुकानदारों के साथ तीन उत्पादन करने वाली कंपनियों पर कुल 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अंतर्गत पैक्ड सामानों पर निर्माता, पैकर, आयातक का नाम और पता, उत्पाद का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण और प्री-पैकिंग का महीना और वर्ष , एमआरपी (सभी करों को मिलाकर) और उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर जिसे उपभोक्ता शिकायत के मामले में संपर्क कर सकता है, जैसी अनिवार्य घोषणाओं की छपाई की आवश्यक होती है।
इस पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के अनुपालन में विफलता पर रिटेलर, निर्माता, व्यापारी आदि के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
खाद्य मंत्री ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी कीमत पर कोरोना वायरस की वजह से केमिस्ट, खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों आदि इस स्वास्थ्य संकट का अनुचित लाभ नहीं उठा पाएं। यदि कोई भी केमिस्ट, खुदरा विक्रेता, व्यापारियों आदि इसका उलंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख़्त कानूनी कार्यवाही की जाये।