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राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को लागू करना जिलों और स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य

केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश देते हुए दोहराया है कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों (guidelines) को लागू करना सभी जिलों और स्थानीय अधिकारियों का कर्तव्य है।

केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा लिखे गये पत्र में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है कि लोग फेस कवर पहनें और काम, परिवहन के दौरान तथा सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखें, साथ ही लोग अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें।

गुरूवार 21 मई,2020 को लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार पर रोकथाम के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों (guidelines) में शामिल सभी उपायों का सख्ती से कार्यान्वयन आवश्यक है।

हालांकि, देश भर में विभिन्न स्थानों से गृह मंत्रालय (Home Ministry) के दिशा-निर्देशों (guidelines) के उल्लंघन की सूचनाएं मिल रही हैं।

इस पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखे और मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के सख्ती से अनुपालन पर जोर दियाहैं।

साथ ही कहा हैं कि दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को सख्त कदम उठाने चाहिए।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों (guidelines) के क्रम में अब राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न जोन के परिसीमन और प्रतिबंधित गतिविधियों पर फैसला लेने या बंदिशों के साथ अनुमति देने के लिए सशक्त बना दिया गया है।

इस पत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (guidelines) के क्रम में नियंत्रण (कॉन्टेनमेंट) क्षेत्रों के उचित वर्णन और इन क्षेत्रों के भीतर रोकथाम के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है, जोकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अहम है।

इसमें कहा गया कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही दिखती है तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।

पत्र में रात के कर्फ्यू के सख्ती से पालन के महत्व का उल्लेख किया गया, क्योंकि इससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित होगी और संक्रमण के प्रसार का जोखिम कम होगा।

इस क्रम में स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।