GTS Tax Rate

जीएसटी की टैक्स दरें निर्धारित, जानिए किस पर लगेगा कितना टैक्स

नई दिल्ली, 19 मई (जनसमा)। वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 14वीं बैठक केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली की अध्‍यक्षता में गुरुवार को  जम्‍मू-कश्‍मीर के श्रीनगर में हुई। बैठक में वस्‍तुओं पर कर की दर की उपयुक्‍तता पर विचार किया गया। परिषद ने विभिन्‍न वस्‍तुओं पर मोटे तौर पर शून्‍य, 5%, 12%, 18% और 28% तक कर लगाने का अनुमोदन किया। परिषद ने विभिन्‍न वस्‍तुओं पर लगाए जाने वाले जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की दरों का भी अनुमोदन किया।

जीएसटी परिषद के निर्णय के बाद संबद्ध जानकारी केन्‍द्रीय आबकारी और सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीईसी) की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यह जानकारी http://www.cbec.gov.in पर उपलब्‍ध है, जो पुनरीक्षण के अधीन है, जिसके आधार पर कुछ दरों में परिवर्तन हो सकते हैं।

जीएसटी परिषद की बैठक के पहले दिन गुरुवार को हुई बैठक में परिषद ने 1211 चीजों पर टैक्स निर्धारण पर सहमति जता दी है। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 प्रतिशत चीजें 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में हैं वहीं 17 प्रतिशत चीजों को 12 प्रतिशत टैक्स जबकि 43 प्रतिशत चीजों को 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा 19 प्रतिशत चीजें 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगी।

आम आदमी के लिए खुशी की बात यह है कि जीएसटी में 81 फीसदी सामानों पर कर की दर 18 फीसदी से कम रखी गई है। हालांकि छोटी कारों पर कर दर बढ़ सकती है। जीएसटी के अंतर्गत दूध, अंडे, नमक, ताजी सब्जियां, फल, गर्भनिरोधक, जैविक खाद, मिट्टी के बरतन, नारियल, प्रसाद (धार्मिक स्थलों के जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च आदि) को कर से छूट मिली है।

बिना टैक्स की चीजें

डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे अंडों, दूध, दही, बटर मिल्क के अलावा ताजा मांस, मछली, प्रकृतिक शहद, ताजा फलों और सब्जियों, आटे, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप, न्यायिक कागजात, छपी हुई किताबें, अखबार, चूड़ियां और हैंडलूम पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा।

5 प्रतिशत टैक्स वाली चीजें

फिश फिलेट, मलाई निकला दूध का पावडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा का ब्रेड, रस्क, साबुदाना, केरोसीन, कोयला, दवाइयां, स्टेंट और लाइफ बोट जैसी चीजें 5 प्रतिशत टैक्स के दायरे में रहेंगी।

12 प्रतिशत टैक्स वाली चीजें

फ्रीज किए हुए मांस उत्पाद, पैकिंग में आने वाले बटर, चीज, घीं, ड्राय फ्रूट, एनिमल फैट सॉसेज, फ्रूट जूस, भूटिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाते, सिलाई मशीन और मोबाइल फोन 12 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगे।

18 प्रतिशत टैक्स वाली चीजें

आईस्क्रीम, रिफाइंड शक्कर, पास्ता, कॉर्नफ्लैक्स, पैस्ट्री और केक, प्रीजर्व की हुई सब्जियां, मिनरल वाटर, जैम, सॉस, सूप, इंस्टेंट फूड मिक्स, टिशू, लिफाफे, नोट बुक, स्टील के बर्तन, प्रिंटेज सर्किट, स्पीकर्स और मॉनिटर्स के अलावा कैमरों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगने वाला है।

28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आने वाली चीजें

बबल गम, बिना कोकोआ वाली चॉकलेट, चॉकलेट वाली वेफर्स, पान मासाला, कलर पेंट, डियोड्रैंट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर्स सिरामिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिश वॉशर, वजन तोलने की मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूक क्लीनर, शेवर, हेयर क्लीपर, ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स, एसी, रेफ्रिजरेटर निजी उपयोग वाले एयरक्राफ्ट और याच जैसी चीजें 28 प्रतिशत टैक्स के दायरे में आएंगी।