In Chandigarh Mayor election case, canceled votes will be counted as valid

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में रद्द किए गए वोट वैध मानकर गिनती की जाएगी

नई दिल्ली, 20 फरवरी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के मामले जो 8 वोट रद्द किए गए हैं उन्हें वैध मानकर गिनती की जाएगी। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

चीफ जस्टिस ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि वोटों की दोबारा गिनती होनी चाहिए। जो 8 वोट रद्द किए गए हैं उन्हें वैध मानकर गिनती की जाएगी।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अहम सुनवाई की।

आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में 8 वोटों को अवैध घोषित करने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई में रिटर्निंग ऑफिसर ने माना था कि उन्होंने ही बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान लगाया था।

रिटर्निंग ऑफिसर से पूछताछ के बाद कोर्ट ने मूल वीडियो रिकॉर्डिंग और चुनाव संबंधी दस्तावेज मांगे। रिटर्निंग ऑफिसर के वीडियो और मतपत्र भी कोर्ट रूम में जमा कराए गए।